राजस्थान सरकार द्वारा Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सभी तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को प्रति महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के तहत महिलाओं को सरकार द्वारा 500 रुपए से 1500 रुपए तक की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि अलग-अलग आयु की महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रदान की जाती है। पेंशन राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि पात्र महिला के बैंक खाते में हर महीने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana का उद्देश्य
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देना है।
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के तहत राशि का विवरण
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा सभी विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को उनकी आयु के आधार पर अलग-अलग धनराशि हर महीने प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:
लाभार्थी की आयु | पेंशन धनराशि |
---|---|
18 वर्ष से 54 वर्ष तक | 500 रुपए |
55 वर्ष से 60 वर्ष तक | 750 रुपए |
60 वर्ष से 75 वर्ष तक | 1000 रुपए |
75 वर्ष से अधिक उम्र | 1500 रुपए |
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- आर्थिक सहायता: Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के तहत राजस्थान की सभी एकल महिलाओं को, यानी कि विधवा, तलाकशुदा, और परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 500 से लेकर 1500 रुपए तक की आर्थिक सहायता पेंशन राशि के रूप में प्रदान की जाती है।
- सभी जाति एवं धर्म की महिलाओं को लाभ: इस योजना के माध्यम से पेंशन राशि का लाभ सभी जाति, धर्म आदि की एकल महिलाओं को प्रदान किया जाता है।
- सरकारी संचालन: राजस्थान सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है।
- आसान आवेदन प्रक्रिया: सरकार द्वारा कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा कर इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर: राज्य की महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस योजना का लाभ राजस्थान सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
- सामाजिक सुरक्षा: राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत शुरू किया गया है।
- कोई आयु सीमा नहीं: किसी भी उम्र की महिला इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। आवेदन करने हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन: Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाएं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकती हैं।
- आर्थिक स्वतंत्रता: Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana का लाभ प्राप्त कर राज्य की एकल महिलाएं बिना किसी आर्थिक समस्या के अपना जीवन यापन कर सकेगी।
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana-पात्रता
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- आवेदिका विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्ता महिला होनी चाहिए।
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदिका का नाम जन आधार कार्ड में होना चाहिए।
- आवेदिका की मासिक आय 10,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदिका राजस्थान की निवासी होनी चाहिए।
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana-आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आवेदिका का आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए)
- तलाक प्रमाण पत्र (तलाकशुदा के लिए)
- जन आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana- आवेदन कैसे करें
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के लिए पात्र महिलाएं निम्नलिखित दो तरीकों से आवेदन कर सकती हैं:
- राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से
- ई-मित्र केंद्र के माध्यम से
राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से
महिला लाभार्थी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- राजस्थान SSO पोर्टल पर जाएं।
- सबसे पहले स्वयं को पंजीकृत करें। पंजीकरण के समय जन आधार कार्ड अनिवार्य है।
- पंजीकरण के बाद SSO पोर्टल पर प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद RAJSSP चुनें।
- राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और संपर्क विवरण दर्ज करें।
- सभी दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म की जानकारी को ठीक से जांचें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म को नगर निगम या नगर पालिका के अधिकारी (शहरी क्षेत्र) या तहसीलदार या नायब तहसीलदार (ग्रामीण क्षेत्र) द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- प्रारंभिक सत्यापन के बाद, आवेदन फॉर्म को ब्लॉक विकास अधिकारी या उपखंड अधिकारी के पास आगे की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
- मंजूरी के बाद, महिलाओं के बैंक खाते में मासिक पेंशन राशि 1,500 रुपये स्थानांतरित की जाएगी।
- महिलाएं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति भी जांच सकती हैं।
ई-मित्र केंद्र के माध्यम से
योग्य महिला लाभार्थी अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- ई-मित्र केंद्र पर जन आधार कार्ड के साथ जाएं।
- ई-मित्र केंद्र में एजेंट महिला लाभार्थी की ओर से मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे।
- महिला लाभार्थी को 33 रुपये का नाममात्र आवेदन शुल्क देना होगा।
- आवेदन फॉर्म को नगर निगम या नगर पालिका के अधिकारी (शहरी क्षेत्र) या तहसीलदार या नायब तहसीलदार (ग्रामीण क्षेत्र) द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- अंतिम मंजूरी उपखंड अधिकारी या ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा दी जाएगी।
आधिकारिक वेबसाइट
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के लिए अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऊपर दी गई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रियाओं का पालन करें।
निष्कर्ष
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन को सुधारने का प्रयास करती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1:Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: इस योजना के लिए वे सभी विधवा, तलाकशुदा, और परित्यक्ता महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो 18 वर्ष या उससे अधिक की हैं और जिनकी मासिक आय 10,000 रुपये से कम है।
प्रश्न 2: Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?
उत्तर: आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए), तलाक प्रमाण पत्र (तलाकशुदा के लिए), जन आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं।
प्रश्न 3: Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, “ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें, आवश्यक विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
प्रश्न 4: Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के तहत कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: 2024 में इस योजना के तहत मासिक पेंशन राशि 500 से 150
0 रुपये तक है, जो आयु के आधार पर विभाजित की जाती है।
प्रश्न 5: क्या Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं?
उत्तर: हां, नई योजना में महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana का उद्देश्य विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इससे उन्हें अपने जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का मौका मिलता है। अगर आप पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं।
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